Chhattisgarh

शा.उ.मा.वि.बालसमुंद में कानूनी जानकारी दिया गया.विषय-सुरक्षित क्लिक सुरक्षित बचपन अभियान , देखिए खास खबर…

बालसमुंद(बेमेतरा ):-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (सेकेट्री, डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्विस अथौर्टी – डलसा): माननीय श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव जी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणबेमेतरा के नेतृत्व दिशा – निर्देश में पूरे बेमेतरा जिलांचल में किया जा रहा है जो कानूनी जानकारी पैनल अधिवक्ता एवं पैरालिगल वालंटियर के द्वारा दिया गया जो शा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालसमु़ंद जहाँ कक्षा 12 वीं नियमित रूप से कला संकाय, वाणिज्य संकाय, शिक्षा नीति संज्ञान के लगभग 145 छात्र – छात्राओं को में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा (छ.ग.) कार्य क्रम के प्रारंभ में सरस्वती माता विधिवत् पूजा अर्चना पश्चात् अतिथियों का – स्वागत सम्मान किया गया है उसके बाद कानूनी जानकारी प्रदान किया गया जिसमें मुख्य अतिथि- श्री मणिशंकर दिवाकर (पैनल अधिवक्ता), व जिला विधिक बेमेतरा के दोनो पैरालिगल वालंटियरअध्यक्षता – देवेंद्र यादव, व विशिष्ट अतिथि- दुवेंद्र सिंह, गुड टच बैड टच, साईबर सेल, ‌धोखाधड़ी, जिसमें आज का मुख्य‌ विषय -( सुरक्षित बचपन सुरक्षित अभियान) सुरक्षित क्लिक , सुरक्षित बचपन के बारे में विशेष जानकारी दिया गया जिसमें दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3:20 तक चला जिसमें शा. उ. माध्यमिक विद्यालय बालसमु़ंद प्राचार्य – श्री अरूण खरे व्याख्यातागण श्रीमती मैना अनंत जी, श्री ओमप्रकाश मिश्रा,बीरेन्द्र शर्मा, अशोक कुमार निर्मलकर,श्री बलराम चौबे,श्री नरेन्द्र अहिरवार,श्री समीर‌ शुक्ला,श्री सुनील कुमार उईके, श्रीमती अनिता ताम्रकर, श्रीमती अंजना बंजारा, अलका कुंभज, राजेन्द्र देवांगन, श्री नारायण यादव उपस्थित रहे जिसके मुख्यअतिथि के रूप में- मणिशंकर दिवाकर जी के द्वारा बहुत ही शानदार कानूनी जानकारी निम्न प्रमुख विषयो पर जानकारी दिये जिसमें – नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम (आर. टी. आई.) ,सुचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम आई. टी.एक्ट,छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना प्रतिषेध अधिनियम,घरेलु हिंसा, गुड़ टच बैड टच, भारत मे महिलाओ को संविधान और‌ विभिन्न अधिनियम के तहत कानून अधिकार,नये आपराधिक कानून, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,जिला विधिक सहायता कोष,जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, हिट एंड रन रोड़ दुर्घटना, माता – पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण इस गग अधिनियम इन सभी पर बहुत ही शानदार जानकारी उपलब्ध कराया गया अंतिम में श्रीमती मैना अनंत जी के द्वारा आभार व्यक्त कर कार्यक्रम समापन किया गया उक्त जानकारी श्री अधिवक्ता श्री राजेश मिरी के द्वारा दिया गया |

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